पेट्रोलियम सेक्टर की मार्केटिंग में व्यापक सुधार करने के बाद सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि इस सुधार का फायदा ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों को मिले। इस उद्देश्य से पेट्रोलियम रिटेल सेक्टर में उतरने वाली कंपनियों के लिए अब अधिकतम 100 या कुल नेटवर्क का कम से कम पांच फीसद रिटेल केंद्र (पेट्रोल पंप) ग्रामीण सेक्टर में खोलने होंगे।
वैकल्पिक ईंधन की रिटेल मार्केटिंग व्यवस्था
नई कंपनियों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह अपने पेट्रोल पम्पों पर कम से कम एक वैकल्पिक ईंधन की रिटेल मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे। यानी इन्हें अपने पेट्रोल पम्पों पर सीएनजी, बायोगैस, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों को रीचार्ज करने की व्यवस्था भी करनी होगी।
पेट्रोलियम रिटेल नेटवर्क में निवेश
केंद्र सरकार की तरफ से जारी अध्यादेश में कहा गया है कि कोई कंपनी जो देश में पेट्रोलियम रिटेल नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 250 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। इसके लिए आवेदन शुल्क 25 लाख रुपये की रखी गई है। इन कंपनियों को अपने नेटवर्क का कम से कम 100 केंद्र या पांच फीसद ग्रामीण सेक्टर में खोलना होगा।