पाठ्यक्रम में संविधान को शामिल करने पर याचिका,केंद्र से बोला SC- तीन महीने में निकालें हल


सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें अपील की गई थी देश की हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोला जाना चाहिए. इस मामले पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और तीन महीने में मसले का हल करने को कहा है.


वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई याचिका में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के अलावा ये भी अपील की गई थी कि सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान को भी पढ़ाया जाना चाहिए.


वकील ने अदालत को कहा कि शिक्षा मंत्रालय को उनकी ओर से इस मामले में एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया है, ऐसे में सरकार को आगे की कार्रवाई करनी चाहिए.


इस मामले की सुनवाई जस्टिस एन वी. रमन्ना वाली पीठ कर रही थी. पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये एक नीतिगत मसला है ऐसे में अदालत इसमें सीधे कोई आदेश नहीं दिया जा सकता.


गौरतलब है कि देश में करीब डेढ़ हजार केंद्रीय विद्यालय हैं, जो कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मुहैया कराते हैं. केंद्रीय विद्यालय मुख्य रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देता है, लेकिन अन्य कोई भी छात्र इसमें एक टेस्ट के जरिए एडमिशन ले सकते हैं.


पाठ्यक्रम में संविधान को पढ़ाने को शामिल करने पर भी सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा गया है. बता दें कि बीते कुछ समय से संविधान को लेकर देश में चर्चा चल रही है और हर कोई संविधान को लेकर तर्क दे रहा है. ऐसे में पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाना बड़ा कदम हो सकता है.