पुलिस न टॉयलेट करने दे रही, न लंच कराया-आजम खां


सांसद आजम खां ने कोर्ट ने अवगत कराया है कि पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। सीतापुर से रामपुर लाए जाने के दौरान छह घंटे के सफर में पुलिस टॉयलेट करने तक की इजाजत नहीं दे रही है। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस रास्ते में लंच तक नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि मैं  नौ बार का विधायक, चार बार का मंत्री, एक बार का राज्यसभा सदस्य और वर्तमान में लोकसभा का सदस्य हूं। सांसद आजम खां को गुरुवार को पेशी पर सीतापुर से रामपुर लाया गया था


गुरुवार को वह पेशी पर अकेले आए थे, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की पेशी नहीं थे। पुलिस उनको सीतापुर से अकेले  ही लेकर आई थी। पेशी की औपचारिता पूरी करने के बाद आजम खां ने कोर्ट से गुजारिश की कि वह कुछ कहना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी बात कही। आजम खां यूनिवर्सिटी और स्कूल खोलने से लेकर उसके फीस स्ट्रक्चर तक की जानकारी दी। कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, कमजोर लोगों की मदद करने की कोशिश की है। 
उन्होंने यह भी बताया कि मैं वकील भी हूं और डेढ़ साल तक रामपुर कोर्ट में प्रैक्टिस भी की है। कोर्ट को उन्होंने पुलिस के व्यवहार के बारे में अवगत कराया। कहा कि सीतापुर से रामपुर के छह घंटे के सफर के बीच पुलिस टॉयलेट तक नहीं करने दे रही है। शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि सांसद आजम खां ने पुलिस के व्यवहार के बारे में कोर्ट को अवगत कराया है।


तीन दिन तक बरेली जेल आजम खां का ठिकाना 
बरेली जेल सांसद आजम खां का अगले तीन दिनों तक ठिकाना रहेगी। गुरुवार को रामपुर में कोर्ट की पेशी के बाद उनको बरेली जेल भेज दिया गया। हालांकि उनको लाया सीतापुर से गया था। कोर्ट ने इस बाबत  कोई आदेश भी नहीं दिया है। अधिकारियों ने बताया कि डीआईजी जेल के आदेश के बाद आजम खां को सात मार्च की सुबह तक बरेली की जेल में रखा जा सकता है। उधर, आजम खां पर दर्ज मुकदमों की पेशी अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। आवश्यक होने पर ही उनको कोर्ट में लाया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए


सपा सांसद आजम खां,उनकी पत्नी डॉ तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने 26 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उनके खिलाफ 85 से ज्यादा मुकदमे विचाराधीन हैं। उन्होंने अपने ऊपर दर्ज ज्यादातर सभी मामलों में कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। गुरुवार को अजीमनगर, शहजादनगर और गंज थाने में दर्ज मुकदमों में आजम की पेशी थी। आजम सीतापुर की जेल से पेशी पर आए थे, इसके बाद उनको बरेली की जेल भेज दिया गया। एसपी शगुन गौतम ने बताया कि सांसद आजम की पांच से सात मार्च तक लगातार पेशी है। ऐसे में उनको सीतापुर की जेल से लाने और ले जाने में परेशानी होती। इस वजह से डीआईजी जेल ने आदेश दिया था कि सात मार्च की सुबह तक सांसद को बरेली की जेल में रखा जाए। उनके आदेश पर सांसद को बरेली जेल ले जाया गया है।


आम कैदी की तरह रखे गए आजम
बरेली। शासन के निर्देश पर बरेली जेल में लाए गए आजम खां की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। उनसे किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जेल में आजम को सामान्य बंदियों की तरह ही रखा गया है। बरेली जेल के अधीक्षक यूपी मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में लगातार सुनवाई की वजह से आजम खां को बरेली जिला जेल शिफ्ट किया गया है। यह ज्यादा सुरक्षित और रामपुर से कम दूरी पर है। सात मार्च को सुनवाई के बाद उन्हें सीतापुर जेल ले जाया जाएगा। जेल मैनुअल के मुताबिक, आजम खां को भी सामान्य बंदियों की तरह ही रखा जाएगा।


कोर्ट ने सांसद आजम खां की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कराने के आदेश दिए हैं। इस बारे में शासन और जेल के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। शासन स्तर से ही यह फैसला लिया जाएगा कि आजम खां को सात मार्च से पहले बरेली से सीतापुर भेजा जाएगा या नहीं।