दूसरे के अकाउंट में गलती से भेज दिया पैसा, तो कैसे मिलेगा वापस, यहां जानें




देश में डिजिटल का दौर आने से ऑनलाइन पेमेंट और मनी ट्रांसफर करने चलन बहुत बढ़ गया है। ज्यादातर लोग अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को पैसा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म (ऑनलाइन मनी ट्रांसफर) का सहारा लेते हैं, क्योंकि इससे समय की बचत होती है। इसी दौरान कई बार हम पेमेंट करने में जल्दबाजी कर देते हैं या फिर कोई गलती कर देते हैं। ऐसे में पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। हम आज की इस रिपोर्ट में आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि यदि आपसे किसी गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए?

 

पिछले कई सालों ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें लोगों के पैसे गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं या फिर किसी से ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिनमें सिर्फ मिस्ड कॉल देकर खाते से पैसे उड़ाए गए हैं। इस तरह की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके बाद बैंक आपकी दी गई जानकारी की जांच करेगा कि क्या आपका पैसा गलती से किसी अन्य खाते में ट्रांसफर हुआ है या फिर किसी ने गलत तरीके से पैसा निकाला है। जांच पूरी होने के बाद बैंक आपको आपका पूरा पैसा देगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। पैसा वापस पाने के लिए आपको सबसे पहले एटीएम कार्ड नंबर और इंटरनेट बैंकिंग सेवा को बंद करना होगा। इसके बाद पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराएं। फिर एफआईआर की एक कॉपी बैंक में जमा करनी पड़ेगी। बैंक एफआईआर के तहत निकाले गए पैसे की जांच करेगा। अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हुआ है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से किसी और के खाते में पैसा जमा कर दिया है, तो पहला काम यह है कि आप अपने बैंक में जाकर पता लगाएं कि आपने किसी शख्स के खाते में पैसे ट्रांसफर किए है। इसके बाद जिसके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके बैंक से जाकर मिलें। गलती से पैसे ट्रांसफर होने का सबूत देने पर आपको पैसा मिल सकता है। इसके लिए पहला काम यह है कि आप बैंक को इसके बारे में सूचित करें और विस्तार से जानकारी दें। रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है। तो आपको तीन दिनों के भीतर बैंक इस घटना की जानकारी देनी होगी। इससे आपका पैसा बच सकता है।