प्रदर्शनकारियों को यूपी सरकार ने 14 लाख का नोटिस भेजा


सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा हिंसा और बवाल उत्तर प्रदेश में हुआ है. संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट में उत्तर प्रदेश में 16 लोगों की मौक हो चुकी है. सरकारी संपत्तियों का काफी नुकसान हुआ है.


अब उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जिला प्रशासन ने 14.86 लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान से संबंधित एक नोटिस जारी किया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 24 दिसंबर 2019 को जारी इस नोटिस में 28 लोगों से ये सवाल पूछा गया है कि नुकसान की राशि क्यों न उनसे वसूली जाए.


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही आगाह किया था कि नुकसान पहुंचाने वालों से 'बदला' लिया जाएगा. इसी कड़ी में रामपुर जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है.


रामपुर के जिलाधिकारी औंजनेय कुमार सिंह ने बताया,



हमने उन 28 लोगों के नाम नोटिस जारी किया है जिनकी भूमिका पुलिस की जांच में पाई गई है. पुलिस ने उनके खिलाफ सबूत जमा करवाए हैं. सभी लोगों से एक हफ्ते के भीतर अपना जवाब जमा करने के लिए कहा गया है, वर्ना वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी. इन 28 लोगों में से कुछ लोग पहले से हमारी गिरफ्त में हैं, जबकि बाकियों की तलाश जारी है. आरोपी या उसका परिवार अपनी बेगुनाही के सबूत जमा कर सकता है.



जिला प्रशासन का कहना है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर आए राज्य सरकार के आदेश के तहत ये नोटिस जारी किए हैं. लोकल पुलिस द्वारा दी गई सूचनाओं को इस नोटिस का आधार बनाया गया है. इसके अलावा, पुलिस के पास मीडिया और स्थानीय लोगों के पास से मिले वीडियो क्लिप्स और फोटो भी हैं. पुलिस ने घटनास्थल के पास के सीसीटीवी फुटेज भी जुटा लिए हैं.


जिन संपत्तियों के नुकसान की बात नोटिस में दर्ज है, उनमें भोट थाने की 7.5 लाख की जीप, एक सब-इंस्पेक्टर की 65 हजार रुपये की बाइक, सिटी कोतवाली थाने की 90 हजार की बाइक, वायरलेस सेट, हूटर, डंडे, हेलमेट जैसी चीजें शामिल हैं.