राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शस्त्र संशोधन बिल को दी मंजूरी, अधिकतम सजा उम्रकैद


नए शस्त्र (संशोधन) अधिनियम (New Arms Amendment Act) को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन गया है। छह दशक पुराने कानून के संशोधन बिल को इसी सप्ताह संसद में पारित किया गया था। नया कानून देश में अवैध हथियारों और गोली-बारूद की रोकथाम में सरकार के लिए मददगार साबित होगा चूंकि अब इसमें अधिकतम सजा उम्रकैद होगी।


छह दशक पुराने शस्त्र कानून, 1959 को अवैध हथियारों की तस्करी रोकने में प्रभावी बनाने के लिए इसमें अवैध हथियारों के निर्माण, बिक्री, इस्तेमाल, हस्तांतरण, बदलाव, हथियारों की बिना लाइसेंस टेस्टिंग या प्रूफिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। नए कानून में सजा भी कड़ी कर दी गई है। अब सजा जुर्माने समेत सात साल कैद से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है। जबकि पहले यह सजा जुर्माने के साथ तीन साल से सात साल तक कैद की ही हो सकती थी।