तिहाड़ से 106 दिन बाद रिहा हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम : INX मीडिया केस


 


INX मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम 106 दिनों बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। समर्थकों की भारी भीड़ के बीच जेल से बाहर आए चिदंबरम ने कहा कि उनके खिलाफ एक भी आरोप तय नहीं किए गए। जेल से निकलने के बाद पूर्व वित्त मंत्री ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और कहा कि गुरुवार को वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें कि ईडी द्वारा दर्ज केस में जमानत मिली है, जबकि सीबीआई द्वारा दर्ज केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व वित्त मंत्री को बेल मिलने पर कहा था कि वह अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।


जेल से निकल यह बोले चिदंबरम
जेल से बाहर निकलने के बाद पी चिदंबरम ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि 106 दिन तक कैद में रखा गया, जबकि मेरे खिलाफ एक भी आरोप तय नहीं किए गए। मैं इन सभी का जवाब गुरुवार को दूंगा।' बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वह इस संबंध में प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे।


जेल से रिहा होने के बाद चिदंबरम ने अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके घर पर मुलाकात की। चिदंबरम के साथ उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम भी थे। बाद में पूर्व वित्त मंत्री ने कहा,'मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मुझे खुशी है कि 106 दिन बाद मैं आजादी की सांस ले पा रहा हूं।'

शर्तों के साथ जमानत
शीर्ष अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है जैसे छूटने के बाद गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे और कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नहीं जा सकते। इसके अलावा इस केस के बारे में प्रेस ब्रीफिंग नहीं करेंगे। कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है।


पी चिदंबरम गुरुवार को संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। उनके बेटे कार्ति ने बताया कि राज्यसभा सांसद चिदंबरम गुरुवार सुबह 11 बजे संसद में होंगे। बेल मिलने पर चिदंबरम की पत्नी नलिनी की भी प्रतिक्रिया आई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शीर्ष अदालत से बेल मिलने का उन्होंने स्वागत किया और कहा कि वह संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ वकील नलिनी ने कहा कि वह खुश हैं कि उनके पति को जमानत मिली। अपने स्वास्थ्य की देखभाल के बाद वह राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होना शुरू करेंगे। संसद का मौजूदा सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा।


106 दिन बाद हुई रिहाई
चिदंबरम 106 दिन के बाद रिहा हुए हैं। चिदंबरम को 21 अगस्त को सीबीआई ने अरेस्ट किया था और फिर 16 अक्टूबर ने इसी मामले में ईडी ने अरेस्ट किया था। ईडी द्वारा दर्ज केस में उन्हें हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। जज ने कहा था कि पहली नजर में मामला गंभीर है और अपराध में उनकी सक्रिय भूमिका भी लग रही है। जस्टिस सुरेश ने कहा कि अगर जमानत दी गई तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।

राहुल बोले, सत्यमेव जयते
चिदंबरम की रिहाई से उनके परिवार औरपार्टी दोनों में खुशी का माहौल है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुशी जाहिर करते हुए भरोसा जताया कि चिदंबरम अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, 'आखिरकार सच की जीत हुई। सत्यमेव जयते। पी चिंदबरम को 106 दिन कैद में रखना बदला लेने जैसा था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, जिसके मुझे खुशी है। मुझे भरोसा है कि सही ट्रायल में वह अपनी बेगुनाही साबित जरूर करेंगे।