राजद्रोह के केस में हार्दिक पटेल को मिली जमानत


राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को बुधवार को जमानत मिल गई. तीन दिन तक जेल में रहने के बाद हार्दिक पटेल को जमानत मिली है. कांग्रेस नेता को विरमगांव के पास हासलपूर से गिरफ्तार किया गया था. उनको राजद्रोह के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने हार्दिक पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.


हार्दिक पटेल को पुलिस ने 18 जनवरी को किया था गिरफ्तार


कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को विरमगांव के पास हासलपूर से 18 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. राजद्रोह के एक मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और 24 जनवरी को हाजिर होने को कहा था. हालांकि उनको पुलिस ने उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया था.


कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट


जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद की एक अदालत ने 18 जनवरी को हार्दिक पटेल के खिलाफ पाटीदार आरक्षण समर्थक रैली के बाद हुई हिंसा के मामले में दायर राजद्रोह के एक केस में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था. बताया जा रहा है कि अदालत ने सुनवाई के दौरान हार्दिक की लगातार गैरमौजूदगी की वजह से यह गैर जमानती वारंट जारी किया था. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बीजे गणात्रा की कोर्ट ने हार्दिक के खिलाफ वारंट जारी करने के बाद मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को तय की थी.