विधानसभा सदस्यता ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की रद्द, गलत उम्र बताकर लड़े थे चुनाव


उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी (SP) सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. चुनाव के दौरान गलत दस्तावेज मुहैया करवाने के चलते अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द की गई है.


उत्तर प्रदेश विधानसभा से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द हो गई है. हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को रद्द कर दिया था. चुनाव के वक्त अब्दुल्लाह 25 साल के नहीं थे और उन पर फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप था.


लिहाजा उत्तर प्रदेश विधानसभा से भी उनकी सदस्यता 16 दिसंबर से ही रद्द मानी जाएगी. विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को ये आदेश जारी किया है. अब्दुल्ला रामपुर की स्वार टांडा सीट से विधायक थे.


सीतापुर जेल शिफ्ट


वहीं रामपुर से सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और रामपुर से विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापुर जेल शिफ्ट में कर दिया गया है. माना जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से आजम परिवार को शिफ्ट किया गया है. बुधवार को ही रामपुर के एडीजी कोर्ट ने आजम खान को उनकी पत्नी और बेटे को जेल भेज दिया था.


सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दो मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. आजम के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी कर दिए थे. यह वारंट अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित मुकदमे में जारी किए गए थे. बुधवार को इस मामले में आजम, उनकी पत्नी और रामपुर से विधायक तंजीन फातिमा और बेटे ने सरेंडर किया था.